आजकल, नौकरी करने वाले लोगों के लिए Provident Fund (PF) एक बहुत ही महत्वपूर्ण बचत योजना है। जब कोई कर्मचारी अपनी नौकरी छोड़ता है या रिटायर होता है, तो उसे अपने PF खाते से पैसे निकालने की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने EPF Form 19 की सुविधा दी है।
यह फॉर्म PF के फाइनल सेटलमेंट के लिए होता है, जिससे कर्मचारियों को उनके PF का पूरा पैसा मिल सके। इस लेख में, हम EPF Form 19 के बारे में विस्तार से जानेंगे, ताकि आपको इसे भरने और PF का पैसा निकालने में कोई परेशानी न हो।
यह लेख उन सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी है जो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद PF का पैसा निकालना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे कि फॉर्म 19 क्या है, इसे कैसे भरें, और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें।
साथ ही, हम यह भी जानेंगे कि PF निकालने के लिए किन ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस जानकारी के साथ, आप आसानी से अपने PF का पूरा और अंतिम सेटलमेंट कर सकते हैं।
EPF Form 19:
EPF Form 19 एक ज़रूरी दस्तावेज़ है जो कर्मचारियों को अपनी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद अपने Provident Fund (PF) खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है। यह फॉर्म कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees’ Provident Fund Organisation- EPFO) द्वारा जारी किया जाता है और PF के अंतिम सेटलमेंट के लिए आवश्यक है।
इस फॉर्म के माध्यम से, कर्मचारी अपने PF खाते में जमा हुई पूरी राशि निकाल सकते हैं, जिसमें उनका और उनके नियोक्ता का योगदान, साथ ही ब्याज भी शामिल होता है।
विशेषता | विवरण |
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फॉर्म का नाम | EPF Form 19 |
उद्देश्य | PF खाते का अंतिम सेटलमेंट |
कौन भर सकता है | नौकरी छोड़ने या रिटायर होने वाले कर्मचारी |
जमा करने का तरीका | ऑनलाइन या ऑफलाइन |
ज़रूरी दस्तावेज़ | UAN, आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर |
कब जमा करें | नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद |
आधिकारिक वेबसाइट | EPFO की वेबसाइट |
PF Form 19 का उद्देश्य
PF Form 19 का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को उनकी नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के बाद उनके PF खाते से पैसे निकालने में मदद करना है।
यह फॉर्म यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों को उनके PF खाते में जमा हुई पूरी राशि आसानी से मिल जाए। इसके कुछ मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:
- PF खाते का अंतिम सेटलमेंट: यह फॉर्म PF खाते में जमा राशि का अंतिम सेटलमेंट करने में मदद करता है।
- वित्तीय सुरक्षा: यह कर्मचारियों को नौकरी छूटने या रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है।
- कानूनी अनुपालन: फॉर्म 19 को भरना EPF योजना के तहत एक कानूनी आवश्यकता है।
- आसान प्रक्रिया: यह फॉर्म PF निकालने की प्रक्रिया को आसान और सुविधाजनक बनाता है।
- सीधा हस्तांतरण: यह सुनिश्चित करता है कि PF की राशि सीधे कर्मचारी के बैंक खाते में जमा हो।
PF Form 19 के लाभ
PF Form 19 के कई लाभ हैं, जो कर्मचारियों को PF निकालने की प्रक्रिया में मदद करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं:
- नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता नहीं: ऑनलाइन आवेदन करने पर नियोक्ता के सत्यापन की आवश्यकता नहीं होती है।
- तेजी से प्रोसेसिंग: आधार नंबर UAN से लिंक होने पर PF के दावे 5 दिनों के भीतर प्रोसेस हो सकते हैं।
- आसान निकासी: एकीकृत पोर्टल सदस्यों को आसानी से PF निकालने में सक्षम बनाता है।
- पारदर्शिता: यह सार्वजनिक सेवाओं को अधिक पारदर्शी और कुशल बनाता है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन विकल्प: फॉर्म को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से भरा जा सकता है।
PF Form 19 भरने के लिए ज़रूरी बातें
- UAN सक्रिय करें: सुनिश्चित करें कि आपका UAN EPF सदस्य पोर्टल पर सक्रिय है।
- PAN, बैंक खाता और मोबाइल नंबर लिंक करें: अपने PAN, बैंक खाते और मोबाइल नंबर को UAN से लिंक करें।
- नौकरी छोड़ने के बाद: फॉर्म 19 नौकरी छोड़ने या रिटायर होने के दो महीने बाद ही भरें।
- मोबाइल नंबर: फाइनल सेटलमेंट के लिए कर्मचारी को अपना मोबाइल नंबर देना ज़रूरी है।
- PAN अनिवार्य: फाइनल सेटलमेंट का दावा करने के लिए PAN जमा करना अनिवार्य है।
PF Withdrawal ke liye Form 19 Kaise Bhare (पीएफ विथड्रॉल के लिए फॉर्म 19 कैसे भरें)
PF Withdrawal ke liye Form 19 bharna ek aasaan prakriya hai, jise online aur offline dono tariko se kiya ja sakta hai. Yahan dono tariko ke steps diye gaye hain:
Online Process (ऑनलाइन प्रक्रिया)
- EPF Member Portal पर जाएं: सबसे पहले EPF Member Portal पर जाएं: unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/.
- Login करें: अपना UAN, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉग इन करें।
- ‘Online Services’ सेक्शन में जाएं: ‘Online Services’ सेक्शन में, ‘Claim Form – 31, 19, 10C & 10D’ चुनें।
- Details Verify करें: Form 31, 19, 10C & 10D पेज पर, आपको अपना नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, संपर्क नंबर, KYC डिटेल्स और सर्विस डिटेल्स जैसी जानकारी दिखाई देगी, इसे वेरिफाई करें।
- Bank Account Details Verify करें: अपने बैंक खाते की डिटेल्स वेरिफाई करें और अपने बैंक खाते के अंतिम चार अंक टेक्स्ट बॉक्स में दर्ज करें। ‘Verify’ बटन पर क्लिक करें ताकि सॉफ्टवेयर यह वेरिफाई कर सके कि आप खाते के अधिकृत मालिक हैं।
- Details दर्ज करें: EPF और EPS खाते की अंतिम तिथि (Date of Ending – DOE) जैसी डिटेल्स दर्ज करें और नौकरी छोड़ने का कारण बताएं।
- ‘Certificate of Undertaking’ साइन करें: ‘Certificate of Undertaking’ साइन करने के लिए ‘Yes’ चुनें।
- ‘Only PF Withdrawal (Form 19)’ चुनें: ‘I want to apply for’ फील्ड में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘Only PF Withdrawal (Form 19)’ चुनें।
- Postal Address दर्ज करें: अपना पूरा पोस्टल एड्रेस दर्ज करें, डिस्क्लेमर चुनें और ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करें।
- OTP दर्ज करें: आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। OTP को संबंधित फील्ड में दर्ज करें।
- Application Submit करें: एप्लीकेशन सबमिट करें।
- Reference Number नोट करें: सफल सबमिशन के बाद एक रेफरेंस नंबर दिखाई देगा, इसे नोट कर लें।
- PF Amount प्राप्त करें: PF की निकाली गई राशि आपके UAN से जुड़े बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
Offline Process (ऑफलाइन प्रक्रिया)
- EPF Form 19 Download करें: EPF की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in से EPF Form 19 डाउनलोड करें।
- Form भरें: फॉर्म में पूछी गई सभी ज़रूरी डिटेल्स भरें।
- दस्तावेज़ संलग्न करें: अपने पहचान प्रमाण और बैंक खाते के विवरण की कॉपी संलग्न करें।
- Attest कराएं: फॉर्म को अपने बैंक मैनेजर से अटेस्ट कराएं (यदि आवश्यक हो)।
- जमा करें: फॉर्म को अपने क्षेत्रीय PF कार्यालय में जमा करें।
Form 19 bharte samay dhyan dene yogya baatein (फॉर्म 19 भरते समय ध्यान देने योग्य बातें)
- UAN सक्रिय करें: Sunishchit karen ki aapka UAN EPF sadasya portal par sakriya hai.
- PAN, bank khata aur mobile number link karen: Apne PAN, bank khate aur mobile number ko UAN se link karen.
- Naukri chhodne ke baad: Form 19 naukri chhodne ya retire hone ke do mahine baad hi bharen.
- Mobile number: Final settlement ke liye karmchari ko apna mobile number dena zaroori hai.
- PAN anivarya: Final settlement ka dava karne ke liye PAN jama karna anivarya hai.
PF Withdrawal ke liye Eligibility (पीएफ विथड्रॉल के लिए पात्रता
- Naukri chhodne ke baad: PF ka paisa naukri chhodne ke do mahine baad hi nikala ja sakta hai.
- UAN sakriya: Aapka UAN sakriya hona chahiye aur aapke KYC details update hone chahiye.
- Bank khata link: Aapka bank khata aapke UAN se link hona chahiye.
- Aadhar card link: Aapka Aadhar card aapke UAN se link hona chahiye.
किन कारणों से आपकी सर्विस छोड़ना मान्य है?
- सेवानिवृत्ति (Retirement)
- इस्तीफा (Resignation)
- छंटनी (Retrenchment)
- सेवा से समाप्ति (Termination of Service)
- कंपनी का बंद होना (Closure of Company)
Disclaimer:
EPF Form 19 एक वास्तविक और महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है जो कर्मचारियों को उनके PF खाते से पैसे निकालने में मदद करता है। यह कोई fake या fraud नहीं है। यह सरकार द्वारा जारी किया गया एक कानूनी फॉर्म है, जो PF निकालने की प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाता है।
इसलिए, यदि आप अपनी नौकरी छोड़ चुके हैं या रिटायर हो गए हैं, तो आप निश्चित रूप से EPF Form 19 का उपयोग करके अपने PF का पैसा निकाल सकते हैं।