Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) के तहत Employees’ Pension Scheme (EPS) 1995 में शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद नियमित पेंशन प्रदान करती है। EPS का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को वित्तीय सुरक्षा देना है।
यदि आपने 9.5 साल या उससे अधिक काम किया है, तो आप EPS के तहत पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। इस लेख में हम EPS पेंशन की गणना, पात्रता, और ऑनलाइन स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। साथ ही, यह भी समझेंगे कि EPFO आपको हर महीने कितनी पेंशन देगा।
Employees’ Pension Scheme (EPS) की मुख्य जानकारी
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | Employees’ Pension Scheme (EPS) |
लॉन्च तिथि | 16 नवंबर 1995 |
पेंशन प्रारंभ आयु | 58 वर्ष |
न्यूनतम सेवा अवधि | 10 वर्ष |
न्यूनतम मासिक पेंशन | ₹1,000 |
अधिकतम मासिक पेंशन | ₹7,500 |
योगदान दर (नियोक्ता) | 8.33% (EPS) |
योगदान दर (कर्मचारी) | 12% (EPF) |
EPS पेंशन की गणना कैसे होती है?
EPS के तहत मासिक पेंशन की गणना एक निर्धारित फॉर्मूला से की जाती है:
EPS पेंशन का फॉर्मूला
मासिक पेंशन=(पेंशन योग्य वेतन×पेंशन योग्य सेवा)/70
- पेंशन योग्य वेतन: अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन (बेसिक + डीए)।
- पेंशन योग्य सेवा: कर्मचारी द्वारा EPS में योगदान की गई कुल अवधि।
उदाहरण:
यदि आपका औसत वेतन ₹15,000 है और आपने 10 साल तक सेवा की है, तो आपकी मासिक पेंशन होगी:
मासिक पेंशन=₹(15,000×10)/70
=₹2,142.86
EPS के तहत पात्रता मानदंड
EPS योजना का लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- कर्मचारी को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी।
- कर्मचारी की आयु कम से कम 58 वर्ष होनी चाहिए।
- यदि कर्मचारी 50-58 वर्ष की आयु में पेंशन लेना चाहता है, तो उसे “Reduced Pension” मिलेगी।
EPS स्टेटस ऑनलाइन चेक करने का तरीका
आप अपनी EPS पेंशन स्थिति ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- EPFO पोर्टल पर जाएं: www.epfindia.gov.in पर लॉगिन करें।
- Services सेक्शन चुनें: “For Employees” विकल्प पर क्लिक करें।
- Member Passbook पर जाएं: UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- Passbook देखें: अपनी Passbook में EPS योगदान का विवरण देखें।
EPS के तहत विभिन्न प्रकार की पेंशन्स
EPS योजना केवल रिटायरमेंट पेंशन तक सीमित नहीं है; इसके तहत अन्य प्रकार की भी पेंशन्स उपलब्ध हैं:
- Widow Pension: EPF सदस्य की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी/पति को यह पेंशन दी जाती है।
- Child Pension: मृतक सदस्य के बच्चों को यह पेंशन दी जाती है।
- Orphan Pension: यदि मृतक सदस्य का कोई जीवनसाथी नहीं है, तो बच्चों को यह दी जाती है।
- Disability Pension: स्थायी विकलांगता होने पर सदस्य को यह दी जाती है।
- Nominee Pension: यदि कोई अन्य लाभार्थी नहीं है तो नामांकित व्यक्ति को यह दी जाती है।
EPS और EPF में अंतर
विशेषताएं | EPS (Employees’ Pension Scheme) | EPF (Employees’ Provident Fund) |
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उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद नियमित आय | बचत और सेवानिवृत्ति निधि |
योगदान दर | नियोक्ता का 8.33% | कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का 12% |
लाभ | मासिक पेंशन | एकमुश्त राशि |
FAQs – अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
Q1: क्या मैं कम सेवा अवधि में भी EPS का लाभ ले सकता हूं?
A: नहीं, आपको कम से कम 10 साल तक सेवा करनी होगी।
Q2: क्या EPS और EPF एक ही योजना हैं?
A: नहीं, दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं; EPF बचत पर आधारित होता है जबकि EPS रिटायरमेंट पेंशन प्रदान करता है।
Q3: क्या मैं अपनी EPS राशि निकाल सकता हूं?
A: हां, यदि आपने 10 साल से कम सेवा की है तो आप Form-10C भरकर अपनी पूरी राशि निकाल सकते हैं।
Q4: क्या मैं अपनी Reduced Pension बढ़ा सकता हूं?
A: नहीं, Reduced Pension लेने के बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।
निष्कर्ष
Employees’ Pension Scheme (EPS) एक बेहतरीन सामाजिक सुरक्षा योजना है जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। यदि आप EPFO सदस्य हैं और आपने न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अपनी मासिक पेंशन जानने और स्थिति चेक करने के लिए EPFO पोर्टल का उपयोग करें।
Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न स्रोतों पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रस्तुत की गई है। कृपया किसी भी निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोत या संबंधित विभाग से जानकारी सत्यापित करें।