बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन परिवारों को आवास निर्माण हेतु जमीन खरीदने में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना 2025 शुरू की है। यह योजना उन परिवारों के लिए वरदान है जो आर्थिक तंगी के कारण अपना घर बनाने में असमर्थ हैं।
फरवरी 2025 तक, इस योजना के तहत लगभग ₹60,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे लाभार्थी न्यूनतम तीन डिसमिल जमीन खरीद सकेंगे। यह योजना ग्रामीण विकास और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Mukhyamantri Vas Sthal Kray Yojana 2025
विवरण | जानकारी |
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योजना का नाम | मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना |
लाभार्थी | बिहार के भूमिहीन परिवार |
आर्थिक सहायता | ₹60,000 |
जमीन का आकार | न्यूनतम 3 डिसमिल |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आवेदन अंतिम तिथि | घोषित होगी |
हेल्पलाइन नंबर | 1800 3139 333 |
योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को आवास हेतु जमीन खरीदने में सहायता करना है। यह योजना विस्थापित परिवारों और प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल लोगों को प्राथमिकता देती है।
पात्रता मानदंड: कौन कर सकता है आवेदन?
- निवास: आवेदक बिहार का मूल निवासी होना चाहिए।
- आर्थिक स्थिति: परिवार BPL श्रेणी में आना चाहिए।
- भूमि स्वामित्व: आवेदक के पास पहले से कोई जमीन नहीं होनी चाहिए।
- सूची में नाम: प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रतीक्षा सूची में शामिल होना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड: लाभार्थी और परिवार के सदस्यों का आधार।
- निवास प्रमाण: बिहार का निवास प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाणपत्र: SC/ST/OBC के लिए (यदि लागू हो)।
- बैंक खाता विवरण: आधार से लिंक्ड खाता।
- शपथ पत्र: भूमिहीन होने का प्रमाण।
- पासपोर्ट साइज फोटो: हालिया फोटो।
आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
- फॉर्म प्राप्त करें: अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- फॉर्म भरें: सभी विवरण सही-सही भरें और फोटो लगाएं।
- दस्तावेज संलग्न करें: ऊपर बताए गए सभी दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियां जमा करें।
- जमा करें: फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करके रसीद प्राप्त करें।
विशेष निर्देश
- जमीन का चयन: जमीन का चयन उसी ग्राम पंचायत में करना होगा जहां आवेदक का नाम प्रतीक्षा सूची में है।
- स्टाम्प ड्यूटी: जमीन रजिस्ट्री पर केवल ₹50 का स्टाम्प ड्यूटी लागू होगा।
- अनुबंध शुल्क: ₹50 का अनुबंध शुल्क भी माफ किया गया है।
योजना के लाभ
- आवास निर्माण हेतु जमीन खरीदने में वित्तीय सहायता।
- सामाजिक सुरक्षा: गरीब परिवारों को स्थायी आवास का अवसर।
- पारदर्शिता: ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का कम जोखिम।
महत्वपूर्ण सावधानियां
- दस्तावेजों की जांच: आवेदन से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक चेक कर लें।
- समय सीमा: आवेदन अंतिम तिथि का ध्यान रखें।
- गलत जानकारी न दें: गलत दस्तावेज जमा करने पर आवेदन रद्द हो सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
Q1. क्या शहरी क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकते हैं?
- नहीं, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है।
Q2. आर्थिक सहायता कैसे प्राप्त होगी?
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
Q3. क्या जमीन किसी भी जगह खरीद सकते हैं?
- जमीन का चयन उसी ग्राम पंचायत में करना होगा जहां आवेदक रजिस्टर्ड है।
Q4. आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- संबंधित प्रखंड कार्यालय से संपर्क करें या हेल्पलाइन नंबर 1800 3139 333 पर कॉल करें।
Disclaimer: यह योजना पूरी तरह से वैध है और बिहार सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या गैर-आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा न करें। आवेदन से पहले आधिकारिक अधिसूचना अवश्य पढ़ें।